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CG NEWS: 5 साल से लंबित अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पर

By NS
On: September 25, 2026 10:00 PM
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बिलासपुर। CG High Court: अनुकंपा नियुक्ति के लिए वर्षों से विभागीय निर्णय का इंतजार कर रही शांति बाई यादव के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग को समयसीमा के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि उनका आवेदन अभी सक्षम अधिकारी के पास लंबित है, तो उस पर संबंधित नियमों के तहत विचार कर 40 दिनों के भीतर उचित निर्णय लिया जाए। कोर्ट ने हालांकि नियुक्ति देने को लेकर सीधे कोई आदेश नहीं दिया है और मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी करने से भी परहेज किया है।

दरअसल, यह मामला जल संसाधन विभाग के एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन से जुड़ा है। कर्मचारी की वर्ष 2017 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनकी बहू शांति बाई यादव ने परिवार की ओर से अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लेने के लिए 28 नवंबर 2020 को आवेदन प्रस्तुत किया था। लंबे समय तक आवेदन पर कोई फैसला नहीं होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

कई वर्षों से लंबित था आवेदन

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में बताया गया कि शांति बाई यादव ने निर्धारित समय के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन विभाग की ओर से उस पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष आवेदन लंबित रहने और उस पर निर्णय नहीं होने का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि आवेदन काफी समय पहले प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन विभागीय स्तर पर अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

राज्य सरकार ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष

मामले में राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अनिल पांडेय ने न्यायालय को बताया कि यदि शांति बाई यादव का 28 नवंबर 2020 का आवेदन अभी भी कार्यपालन अभियंता या अन्य सक्षम अधिकारी के समक्ष लंबित है, तो उस पर संबंधित नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

राज्य की ओर से दिए गए इस बयान के बाद हाईकोर्ट ने मामले में नियुक्ति के अधिकार को लेकर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की। कोर्ट ने केवल लंबित आवेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश जारी किया।

40 दिन में करना होगा निर्णय

हाईकोर्ट ने संबंधित सक्षम अधिकारी को निर्देश दिया कि शांति बाई यादव के आवेदन पर नियमों के अनुसार विचार करते हुए 40 दिनों के भीतर फैसला लिया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट रखा कि उसने मामले के मूल विवाद या अनुकंपा नियुक्ति के दावे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

अब संबंधित अधिकारी को आवेदन और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच करने के बाद लागू नियमों के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी होगी। वर्षों से लंबित इस आवेदन पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब विभागीय स्तर पर निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।



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