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गरियाबंद पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई: गांजा तस्करी के 3 दोषियों को 20-20 साल की सजा, 6 लाख का जुर्माना

By NS
On: July 9, 2026 11:29 PM
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गरियाबंद। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ गरियाबंद पुलिस को बड़ी न्यायिक सफलता मिली है। थाना राजिम में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्री शैलेश शर्मा की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास और 2-2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस तरह तीनों आरोपियों पर कुल 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

यह फैसला थाना राजिम के अपराध क्रमांक 186/2025 में सुनाया गया, जिसमें गरियाबंद पुलिस ने वर्ष 2025 में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को अवैध गांजा की खेप के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत विवेचना की गई।

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जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए, गवाहों के बयान दर्ज किए तथा समय-सीमा के भीतर मजबूत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में राज्य की ओर से लोक अभियोजक श्रीमती स्वाति शर्मा ने प्रभावी पैरवी की, जबकि पुलिस द्वारा प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

दोषी आरोपी:

  • ओमप्रकाश बंजारे (30 वर्ष), निवासी ग्राम चीचा, थाना मंदिर हसौद।
  • पंकज डहरिया (23 वर्ष), निवासी ग्राम चीचा, थाना मंदिर हसौद।
  • इजराइल खान (18 वर्ष), निवासी अभनपुर, थाना अभनपुर।

गरियाबंद पुलिस ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।



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