
कफ़ सिरप की बिक्री पर केंद्र सरकार का बड़ा फ़ैसला
16-Jun-2026 7:53 PM
केंद्र सरकार ने ड्रग्स नियमों में बदलाव किया है, इसके तहत अब छोटे गांवों में कफ़ सिरप अब केवल लाइसेंस प्राप्त मेडिकल दुकानों से ही बेची जा सकेगी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, अब खांसी की दवा समेत सभी सिरप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं बेचे जा सकेंगे.
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है.
इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए अनुसूची ‘K’ के एक प्रावधान से ‘सिरप’ शब्द को हटा दिया है.
दरअसल, अनुसूची ‘K’ में कुछ दवाओं को ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत बने नियमों से छूट दी जाती है.
इसके तहत 1,000 से कम आबादी वाले गांवों में खांसी की सिरप बिना लाइसेंस वाली दुकानों पर बेची जा सकती थी. लेकिन अब यह छूट ख़त्म कर दी गई है. (bbc.com/hindi)