दुर्ग। थाना उतई क्षेत्र में 5 वर्षीय बालिका से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग ने आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता (40) को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास सहित विभिन्न सजाओं से दंडित किया है। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में 7 वर्ष, 10 वर्ष एवं 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई है। इसके साथ ही कुल 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, 10 अप्रैल 2026 को थाना उतई क्षेत्र में बालिका से संबंधित लैंगिक अपराध की सूचना मिलने पर अपराध दर्ज कर तत्काल विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को 11 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया तथा विवेचना पूरी कर 25 अप्रैल 2026 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
न्यायिक अभिलेख के अनुसार आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 109, 238 एवं 65(2), पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ड) सहपठित धारा 6 तथा एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अभियोजन किया गया।
विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग ने 25 सितंबर 2026 को आरोपी को दोषसिद्ध किया तथा 26 सितंबर 2026 को सजा संबंधी आदेश पारित किया। घटना स्थल कुंआंपारा, बंजारीपारा, उतई थाना क्षेत्र बताया गया है।
मामले की विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक नेवई भारती मरकाम, तत्कालीन थाना प्रभारी उतई निरीक्षक महेश ध्रुव तथा उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा सहित पुलिस टीम द्वारा की गई। न्यायालय में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रूपवती तेलीदार ने की।
दुर्ग पुलिस ने अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक और नागरिक सजग रहें। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध, शोषण अथवा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। साथ ही पीड़ित बच्चे की पहचान एवं निजता का विशेष ध्यान रखते हुए संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक न करने की अपील की गई है।





