ई तथा टी संवर्ग में स्वीकृत प्राचार्य के 10 % पदों पर सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा नियुक्ति करने का नियम है- फेडरेशन

NFA@0298
4 Min Read


NPS और OPS कटौती में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ पर अनिश्चितता है-फेडरेशन

रायपुर,,,छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधिमण्डल ने डॉ कमलप्रीत सिंह सचिव स्कूल शिक्षा एवं ऋतुराज रघुवंशी संचालक लोक शिक्षण से मिलकर 4 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी जिलाध्यक्ष दुर्ग चंचल कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्राचार्य के स्वीकृत पदों पर 90 % पद पदोन्नति द्वारा तथा 10 % पद सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा नियुक्त करने का नियम है। शिक्षा विभाग के द्वारा 90 % कोटा के अंतर्गत पदोन्नति किया गया है। लेकिन 10 % कोटा अंतर्गत भर्ती लंबित है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 5 मार्च 2019 एवं 13 फरवरी 2026 के अनुसूची-दो में 10 % पदों पर अशासकीय/निजी अनुदान प्राप्त स्कूल/स्वायत्तशासी निकाय में कार्यरत शिक्षकों के सीमित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का उल्लेख है।यह भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने का प्रावधान है।जिसपर सकारात्मक चर्चा हुआ है। सहायक शिक्षक संवर्ग को त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान स्वीकृति एवं सीमित विभागीय परीक्षा से चयनित प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक को समयमान वेतनमान स्वीकृति के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुआ है। फेडरेशन का कहना है कि प्रधानपाठक प्राथमिक शाला को वित्त निर्देश 15/2023 दिनांक 9/5/23 के द्वारा प्रथम उच्चतर वेतनमान 9300-34800+4400(लेवल 10) तथा द्वितीय उच्चतर वेतनमान 15600-39100+5400 (लेवल 12) स्वीकृत हुआ है।लेकिन,प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक (जोकि राजपत्रित है) को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी नहीं हुआ है। जिसके कारण प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक का वेतन माध्यमिक विद्यालय के प्रधानपाठक से अधिक हो गया है। फेडरेशन के द्वारा ज्ञापन निरंतर दिया जाता रहा है ।लेकिन विभाग समाधान नहीं कर पा रहा है। फेडरेशन के कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को वित्त विभाग के आदेश 28/4/2008 (वित्त निर्देश 11/2008) द्वारा दो स्तरीय समयमान तथा आदेश दिनांक 8/8/2018 (वित्त निर्देश 43/2018)द्वारा तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ मिल गया है। लेकिन सहायक शिक्षक (ई एवं टी संवर्ग) के पद पर नियुक्त हुए शिक्षकों को त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ नही मिला है।उनको आज पर्यन्त क्रमोन्नत योजना का वेतन मिला है।जबकि छत्तीसगढ़ शासन ने 1 अप्रैल 2006 से क्रमोन्नत योजना को संशोधित कर समयमान वेतन योजना को लागू कर दिया था। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने NPS और OPS कटौती में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ पर विस्तृत चर्चा किया है। फेडरेशन के कहना है कि NPS योजना के तहत नवंबर 2012 से कर्मचारी एवं सरकार द्वारा 10 % अंशदान जमा हो रहा था। लेकिन सरकार ने OPS योजना को 1/4/2022 से लागू किया है,जिसको नवंबर 2012 से लागू करना चाहिये। प्रतिनिधिमंडल में राजेश चटर्जी प्रांताध्यक्ष, सतीश ब्यौहरे प्रमुख महामंत्री,आकाश राय महामंत्री,पवन सिंह उपाध्यक्ष, सर्व जिला अध्यक्ष दयालूराम साहू (धमतरी),पी आर झाड़े (राजनांदगांव),देवमणी साहू (रायपुर),चंचल द्विवेदी (दुर्ग), नीलम सोनी सचिव,विनोद कुमार ठाकुर,सीताराम साहू,रोम रात्रे,लक्ष्मीकांत तिवारी,देवेन्द्र साहू शामिल रहे।



Source link

Share This Article
Leave a Comment