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सेल्फ ड्राइव वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर दो लाख रुपये हर्जाने की मांग, युवकों को जबरन ले जाकर मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

By NS
On: August 11, 2026 11:23 AM
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दुर्ग। सेल्फ ड्राइव पर किराए से लिए गए वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दो लाख रुपये हर्जाने की मांग करते हुए युवकों को जबरन वाहन में बैठाकर ले जाने और उनके साथ मारपीट करने के मामले में पदमनाभपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से डिजायर, ओडी, स्कोडा रेपिड और एक्सयूवी-500 सहित चार लग्जरी वाहन जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस के अनुसार, 7 अगस्त 2026 को प्रार्थिया ने थाना पदमनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कर्मचारी नगर, दुर्ग स्थित सेल्फ ड्राइव टूर एंड ट्रेवल्स से लगभग एक माह पूर्व प्रार्थिया के वयस्क पुत्र और उसके साथियों ने एक कार किराए पर ली थी। इस दौरान स्कोडा रेपिड वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, 6 अगस्त को आरोपी ऋषि बघेल उर्फ राज अपने साथी प्रियांशु मंडल के साथ एक्सयूवी-500 वाहन से बोरसी सोसायटी चौक, महावीर ग्राउंड के पास पहुंचे और संबंधित युवकों को जबरन वाहन में बैठाकर ले गए। इसके बाद अंगोरा स्थित एक मार्ट के सामने स्कोडा रेपिड की मरम्मत के हर्जाने के रूप में दो लाख रुपये की मांग करते हुए उनके साथ मारपीट की गई।
मामले में थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 460/2026 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं एवं मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान आरोपियों की पहचान होने पर पुलिस ने ऋषि बघेल उर्फ राज (24 वर्ष), निवासी कर्मचारी नगर, दुर्ग तथा प्रियांशु मंडल (20 वर्ष), निवासी ग्राम फुलझर, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव को 11 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से डिजायर क्रमांक CG 10 AX 3249, ओडी क्रमांक CG 04 DQ 1000, स्कोडा रेपिड क्रमांक CG 13 U 2251 तथा एक्सयूवी-500 क्रमांक CG 12 C 3930 जब्त किए हैं।

दुर्ग पुलिस ने अपील की है कि वाहन किराये पर देते अथवा लेते समय आवश्यक दस्तावेज और वैधानिक शर्तों का पालन करें। वाहन दुर्घटना या आर्थिक विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस अथवा वैधानिक माध्यम से शिकायत करें। किसी व्यक्ति को जबरन ले जाना, मारपीट करना या दबावपूर्वक राशि की मांग करना अपराध है।



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