रानीतराई। ग्राम तेलीगुंडरा की ग्राम पंचायत के नाम से फर्जी भूमि पट्टा एवं पंचायत प्रमाण पत्र तैयार कर आवास ऋण प्राप्त करने का प्रयास करने वाले एक आरोपी को रानीतराई पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत तेलीगुंडरा की सरपंच श्रीमती हुलेश्वरी साहू ने 6 जून 2026 को थाना रानीतराई में शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव निवासी धनेश्वर कुमार निर्मलकर (40 वर्ष) ने लगभग 1800 वर्गफुट भूमि का फर्जी पट्टा एवं पंचायत प्रमाण पत्र तैयार कर आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, न्यू दीपक नगर, दुर्ग में आवास ऋण के लिए आवेदन किया था।
जांच के दौरान पंचायत अभिलेखों, सरपंच एवं अन्य गवाहों के बयान तथा वित्तीय संस्था से प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि पट्टा और पंचायत प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा कभी जारी नहीं किए गए थे। दस्तावेजों पर लगी मुहर एवं प्रमाणन भी फर्जी पाए गए। वहीं, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने आंतरिक परीक्षण में दस्तावेजों में विसंगति मिलने पर ऋण आवेदन निरस्त कर दिया।
पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर थाना रानीतराई पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 71/2026 के तहत बीएनएस की धारा 318(4), 62, 338, 336(3) एवं 340(2) में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी भूमि पट्टा, फर्जी पंचायत प्रमाण पत्र तथा ऋण आवेदन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के फर्जी दस्तावेज तैयार कर या प्रस्तुत कर अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास न करें। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।






