RBI का बड़ा एक्शन, Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द, ग्राहकों में मची हलचल

NFA@0298
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कड़ा कदम उठाते हुए Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। RBI के इस फैसले के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेगा। यह कार्रवाई नियामकीय मानकों के उल्लंघन और अनुपालन से जुड़ी चिंताओं के चलते की गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि जमा राशि और अन्य सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

 

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क्यों रद्द हुआ लाइसेंस? समझिए RBI के कड़े फैसले की बड़ी वजहें

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने संबंधित बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए साफ किया कि उसका संचालन न सिर्फ खुद बैंक के लिए, बल्कि ग्राहकों के हितों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा था। जांच में पाया गया कि बैंक का कामकाज बैंकिंग विनियमन अधिनियम (BR Act) की धारा 22(3)(b) के प्रावधानों के विपरीत था।

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इसके अलावा, बैंक का प्रबंधन ढांचा भी जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के अनुरूप नहीं पाया गया। यह स्थिति धारा 22(3)(c) का उल्लंघन मानी गई, जो बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम है।

RBI ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात में बैंक को जारी रखने की अनुमति देना किसी भी तरह से जनहित में नहीं है। यह पहलू धारा 22(3)(e) के खिलाफ पाया गया, जिससे साफ हो गया कि बैंक का संचालन आगे जारी रखना उचित नहीं होगा।

साथ ही, बैंक अपने पेमेंट्स बैंक लाइसेंस से जुड़ी अनिवार्य शर्तों का पालन करने में भी असफल रहा। यह चूक धारा 22(3)(g) के उल्लंघन के रूप में सामने आई।

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लगातार नियमों की अनदेखी, कमजोर प्रबंधन और ग्राहकों के हितों की अनदेखी—इन सब वजहों से RBI को सख्त कदम उठाते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द करना पड़ा।



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