CNG Rules आज से बिना वैध PUC के नहीं मिलेगा CNG या कोई ईंधन

NFA@0298
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CNG Rules: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 18 दिसंबर 2025 से राजधानी में कोई भी पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के वाहनों को ईंधन नहीं देगा। यह नियम पेट्रोल, डीजल और CNG सभी वाहनों पर लागू होगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) सहित सभी ईंधन कंपनियों को इसकी सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर आप CNG वाहन चलाते हैं, तो घर से निकलने से पहले अपना PUC सर्टिफिकेट जरूर चेक कर लें, वरना स्टेशन से खाली हाथ लौटना पड़ सकता है।

नया नियम – ‘नो PUC, नो फ्यूल’

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह फैसला ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-4 के तहत लिया गया है। पंप पर PUC की जांच फिजिकल सर्टिफिकेट, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडिंग या ऑनलाइन डेटाबेस से की जाएगी। कंपनियों से अपील की गई है कि वे उपभोक्ताओं को समय रहते PUC बनवाने की सलाह दें। यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि पुराने या खराब मेंटेनेंस वाले वाहन भी प्रदूषण बढ़ाते हैं, भले ही वे CNG पर चलते हों। पहले CNG वाहनों को कुछ राहत मिलती थी, लेकिन अब नियम सभी के लिए समान हैं।

बाहर से आने वाले वाहनों पर भी रोक

दिल्ली में बाहर से आने वाले प्राइवेट वाहनों के लिए भी सख्ती बढ़ा दी गई है। BS-VI से कम मानक वाले कोई भी वाहन (पेट्रोल, डीजल या CNG) अब दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेंगे। हालांकि, CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI डीजल वाले वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट मिलेगी। बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग कर रही है।

अगर आप NCR के अन्य शहरों से दिल्ली आते हैं, तो अपने वाहन के दस्तावेज पहले से जांच लें। हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 पर भी मदद ली जा सकती है। ये नियम दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए हैं, जहां स्मॉग और धुंध ने लोगों की सेहत को प्रभावित कर रखा है। मंत्री सिरसा ने कहा कि सभी को सहयोग करना होगा ताकि आने वाले दिनों में प्रदूषण पर लगाम लग सके।



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