विलंबित ब्याज एवं वॉटर चार्जेस पर सरचार्ज में 50% छूट
12-Dec-2025 10:24 PM
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 85वीं बोर्ड बैठक
रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 85वीं बोर्ड बैठक आज अध्यक्ष अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए अध्यक्ष सिंह देव ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की स्ववित्तीय एवं भाड़ाक्रय श्रेणी में मकान प्राप्त करने वाले अनेक हितग्राही लंबे समय से अपनी किश्तें निर्धारित समय पर जमा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन पर विलंबित अवधि का भारी ब्याज लग रहा था। यदि हितग्राही अपनी संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करते हैं तो उन्हें विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
उन्होंने घोषणा की है कि हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों पर लंबित वॉटर चार्जेस को यदि हितग्राही एकमुश्त जमा करते हैं तो उन पर भारित सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा विक्रय/आबंटित संपत्तियों के विक्रय विलेख के निष्पादन के साथ ही हितग्राहियों को उनका भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा, जिससे प्रक्रिया और पारदर्शी एवं सरल हो जाएगी।
बैठक में हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेले
मेले के दौरान 1477 मकानों के विरुद्ध लगभग 3500 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका कुल मूल्य करीब 303 करोड़ रुपए है। आवेदन संख्या पर्याप्त होने पर लगभग 11 योजनाओं के लिए 15 दिनों के भीतर निविदा आमंत्रित कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भिलाई द्वारा प्रदेश में उत्कृष्ट निर्माण कार्य के लिए बोर्ड को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।
बैठक में आयुक्त अवनीश कुमार शरण, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग डी.एस. भारद्वाज, विशेष सचिव वित्त विभाग श्रीमती शीतल शाश्वत, लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि जी.आर. रावटे, हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख के. सुरेश कुमार, नगर एवं ग्राम निवेश आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

