

फर्रुखाबाद ।भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के सफल संचालन हेतु आज मेजर एस.डी. यूनिवर्सिटी, भोजपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सर्वेक्षण प्रक्रिया, निर्धारित प्रपत्रों के सही एवं सावधानीपूर्वक संधारण, शुद्ध एवं विश्वसनीय आंकड़ा संकलन तथा समस्त सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है, अतः सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण जिम्मेदारी, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि एकत्रित किए जाने वाले आंकड़े भविष्य की योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए आंकड़ों की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
प्रशिक्षण सत्र में प्रतिभागियों को फील्ड में आने वाली संभावित समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में भी अवगत कराया गया। साथ ही, जनगणना कार्य के दौरान नागरिकों के साथ विनम्र व्यवहार बनाए रखने एवं निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
कार्यक्रम में संबंधित विभागों के अधिकारी, सुपरवाइजर एवं गणनाकर्मी उपस्थित रहे।
इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा आई0टी0आई0 अमृतपुर व रस्तोगी इंटर कालेज फर्रूखाबाद में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया।
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फर्रुखाबाद में एक वाहन का चालान, लगाया रू0 17 हजार जुर्माना
फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी फर्रूखाबाद आशुतोष कुमार द्विवेदी जी के निर्देशन में एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा यातायात प्रभारी सतेन्द्र कुमार द्वारा रोडवेज बस अड्डे पर मोडिफाइड साइलेन्सर लगे वाहनों के विरूद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। टीम द्वारा 54 वाहनों के साइलेन्सर तथा ध्वनि प्रदूषण की जांच की गई। जांच में एक बुलेट मोटरसाइकिल मोडिफाइड साइलेन्सर लगे पाई गई, इसका बीमा भी वर्ष 2020 से समाप्त था। बुलेट मोटरसाइकिल का चालान कर रू0 17 हजार का जुर्माना लगाया गया। वाहन स्वामी को निर्देशित किया गया कि वह साइलेन्सर को सही कराकर कार्यालय में निरीक्षण करायें अन्यथा आर0सी0 सस्पेण्ड कर दी जायेगी। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
इससे पूर्व परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निर्देशानुसार दिनांक 18-04-2026 को एआरटीओ कार्यालय फर्रूखाबाद में एआरटीओ-प्रशासन कृष्ण कुमार यादव द्वारा वाहन डीलर्स, मोटर गैराज एवं वर्कशाप संचालकों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त दो पहिया वाहन डीलर्स, मोटर गैराज एवं वर्कशाप संचालकों को निर्देशित किया गया था कि वाहनों में मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न अथवा हूटर की स्थापना करने वाले डीलर, मोटर गैराज/वर्कशाप के संचालक के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत रू0 एक लाख प्रति संघटक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। एआरटीओ-प्रशासन कृष्ण कुमार यादव द्वारा मोटर गैराज का निरीक्षण भी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न अथवा हूटर लगाने के अपराध के लिये तीन माह तक के कारावास अथवा रू0 दस हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय किये जाने का प्राविधान है।


