छत्तीसगढ़ में अब 200 यूनिट में हाफ बिजली बिल

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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में बिजली बिल को लेकर निर्णय लिया गया। कैबिनेट के फैसले के अनुसार मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली पर 50% छूट मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 18 नवंबर को ही इसकी घोषणा कर दी थी। अब इस पर कैबिनेट की मूहर लग गई है।

इसके साथ ही 400 यूनिट तक खपत करने वालों को भी यह राहत दी जाएगी।यानि 200 से 400 यूनिट खपत वाले उपभोक्ता भी अगले एक साल तक पहले 200 यूनिट पर हाफ बिल ही देंगे।

यानी कि 4 सौ यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने पर सौ यूनिट की छूट दी जाएगी। पहले प्रदेश के सभी 51 लाख घरेलु उपभोक्ताओं को यह दो सौ यूनिट की छूट दी जाती थी।

कैबिनेट बैठक के बारे में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि इस अवधि में उपभोक्ता अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर सकें। इस फैसले से लगभग 6 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की बात उप मुख्यमंत्री ने कही है।

गौरतलब है कि भूपेश सरकार के समय 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल लागू था।

लेकिन साय सरकार ने 1 अगस्त 2025 को इसे बदलकर सिर्फ 100 यूनिट तक सीमित कर दिया था, जिससे लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग दोगुना हो गया था।

विपक्ष और जनता की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। विधानसभा के विशेष सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री साय ने घोषणा की थी कि 1 दिसंबर से नई राहत योजना लागू होगी।

अब कैबिनेट ने इसे औपचारिक मंजूरी दे दी है।

बैठक में यह भी तय किया गया है कि घरों में सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजली पर अपनी निर्भरता कम कर सकें और लंबी अवधि में बिजली बिलों में राहत पा सकें।

कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में बदलाव करने का फैसला किया है।
इन बदलावों से स्थानीय छोटे और सूक्ष्म उद्योगों से सामान खरीदने को बढ़ावा मिलेगा। GeM (जेम) पोर्टल पर खरीद प्रक्रिया और साफ-सुथरी होगी।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) संशोधन विधेयक 2025 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे।

सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में बदलाव करने के लिए नए संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है।

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