संत कबीर नगर, 02 दिसंबर, 2025 (सूचना विभाग)।* जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अन्तर्गत घर-घर गणना की अवधि को दिनांक 11.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।
उक्त के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया है कि उक्त अवधि में बी0एल0ओ0 के साथ बी0एल0ए0 की बैठक किया जाना है।
उन्होंने कहा है कि कतिपय बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा गणना प्रपत्रों के शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी होगी, अतः जिन बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा गणना प्रपत्रों को शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उनके द्वारा बूथ के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेण्ट के साथ तत्काल बैठक किया जाना अपेक्षित है। उक्त के अतिरिक्त जैसे-जैसे बूथ लेवल अधिकारी गणना प्रपत्रों के शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण करते जाए, वैसे-वैसे सम्बन्धित बूथों के लिए नियुक्त बूथ लेवल एजेन्टों की बैठक की कार्यवाही पूर्ण कर लिया जाना भी अपेक्षित है।
उन्होंने निर्देशित किया है कि बूथ लेवल अधिकारियों एवं बूथ लेवल एजेन्टों के साथ प्रश्नगत बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त, उपस्थिति, पावती, फोटोग्राफ्स (लैटिट्यूड एवं लॉगीट्यूड सहित), एवं बूथ लेवल एजेण्ट के Testimonials (अधिकतम 30 सेकेण्ड) इत्यादि निर्धारित प्रारूप पर तैयार किया जाना अपेक्षित है।
बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा ईसीआई नेट ऐप से अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृतक एवं डुप्लीकेट निर्वाचको की सूची डाउनलोड करके प्रश्नगत बैठक में बूथ लेवल एजेन्ट को उपलब्ध कराया जाना है और बूथ लेवल एजेन्ट से उसकी प्राप्ति (receiving) लिया जाना अपेक्षित है।
उक्त के संबंध में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया है कि उक्त का अनुपालन करते हुये बूथ लेवल अतिधकारियों एवं बूथ लेवल एजेण्टों के साथ होने वाली उक्त बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त, उपस्थिति पावती, फोटोग्राफ्स, Testimonials इत्यादि निर्धारित प्रारूप (प्रारूप संलग्न) पर तैयार करते हुए गूगल फार्म में अपलोड कराते हुये उसकी समस्त अभिलेख की एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

