DELHI RIOTS उमर खालिद और शरजील की जमानत खारिज

NFA@0298
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली दंगों (DELHI RIOTS) की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए कि साक्ष्यों से गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम, 1967 के तहत उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसी बीच, अदालत ने मामले में कुछ अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी।

खालिद और इमाम के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि वे संरक्षित गवाहों की जांच के बाद या आज से एक वर्ष बाद अपनी जमानत याचिकाएं फिर से दाखिल कर सकते हैं। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के तर्कों से प्रथम दृष्टया एक केंद्रीय और निर्णायक भूमिका में संलिप्तता का पता चलता है। निरंतर हिरासत ने उनके खिलाफ वैधानिक प्रतिबंध को रद्द करने के लिए संवैधानिक अस्वीकार्यता को पार नहीं किया है।
न्यायालय ने कहा कि उसने सामूहिक दृष्टिकोण से परहेज किया है और प्रत्येक आरोपी की भूमिका का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किया है। न्यायालय ने निचली अदालत को प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। जिन अपीलकर्ताओं को जमानत दी गई है, उन पर बारह जमानत शर्तें लगाई गई हैं, जिनका दुरुपयोग करने पर उनकी स्वतंत्रता रद्द की जा सकती है।

न्यायमूर्ति कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत अभियोगों में, मुकदमे की सुनवाई में देरी को “ट्रम्प कार्ड” के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जो स्वतः ही वैधानिक सुरक्षा उपायों को निरस्त कर दे। साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि यूएपीए की धारा 43डी(5) प्रथम दृष्टया मामले की पुष्टि के लिए न्यायिक जांच को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है।
न्यायालय ने यह पाया कि सभी अभियुक्तों की स्थिति एक समान नहीं है, क्योंकि उन्हें सौंपी गई भूमिकाएँ भिन्न-भिन्न हैं। सभी अभियुक्तों के साथ एक जैसा व्यवहार करने से उन्हें मुकदमे से पहले हिरासत में लिए जाने का खतरा हो सकता है। उमर खालिद और शरजील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से एक अलग स्थिति में हैं।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारी की पीठ ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की थी और 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। ये याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं , जिसमें दिसंबर 2025 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे ये लोग पिछले पांच वर्षों से हिरासत में हैं। ।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल (उमर खालिद के लिए) , अभिषेक मनु सिंहवी (गुलफिशा फातिमा के लिए) , सिद्धार्थ दवे (शरजील इमाम के लिए) , सलमान खुर्शीद (शिफाउर रहमान के लिए) , सिद्धार्थ अग्रवाल (मीरान हैदर के लिए), सिद्धार्थ लूथरा (शादाब अहमद के लिए) और अधिवक्ता गौतम कझांची (मोहम्मद सलीम खान के लिए) उपस्थित हुए। दिल्ली पुलिस की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू उपस्थित हुए।



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