दुर्ग। जिले के विभिन्न थानों में आबकारी अधिनियम के तहत जप्त मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त 5,480.082 बल्क लीटर अवैध शराब का मंगलवार को थाना जामुल परिसर में विधिवत नष्टीकरण किया गया। करीब ₹45 लाख मूल्य की इस शराब का न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कलेक्टर द्वारा गठित समिति की मौजूदगी में सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया।
दुर्ग पुलिस ने न्यायालयीन आदेशों के पालन में आबकारी अधिनियम के कुल 112 प्रकरणों में जप्त मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त शराब का विधिसम्मत नष्टीकरण कराया। यह कार्रवाई थाना जामुल परिसर में नगर पुलिस अधीक्षक छावनी, थाना प्रभारी जामुल, नायब तहसीलदार, आबकारी उपनिरीक्षक तथा पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों के साथ संपन्न हुई।
पुलिस के अनुसार, थानों में लंबे समय से रखी जप्त शराब से दुर्गंध फैलने के कारण आम लोगों और पुलिस कर्मचारियों को असुविधा हो रही थी। इसे देखते हुए न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शराब के नष्टीकरण का निर्णय लिया गया।
कार्रवाई के दौरान कुल 5,480.082 बल्क लीटर जप्त मदिरा, जिसकी वर्तमान अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹45 लाख है, का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से निस्तारण किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य जप्त शराब के दोबारा अवैध उपयोग या दुरुपयोग की किसी भी संभावना को समाप्त करना तथा न्यायालयीन आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना था।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, संग्रहण या बिक्री की जानकारी तत्काल पुलिस या संबंधित विभाग को दें, ताकि ऐसे मामलों में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा सके।








