नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शनिवार को पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) की एक विशेष अदालत ने तोशाखाना-2 मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया गया,
नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शनिवार को पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) की एक विशेष अदालत ने तोशाखाना-2 मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया गया, जहां पीटीआई के संस्थापक को रखा गया है।
क्रिकेटर से राजनेता बने शख्स को 17साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। डॉन अखबार ने यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। दंपति को 164 लाख रुपये का भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है, जुर्माना न भरने पर उन्हें लंबी अवधि की जेल काटनी पड़ेगी।पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इमरान खान और उनकी पत्नी के वकीलों ने पुष्टि की है कि वे उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देंगे। दंपति ने मामले में लगे सभी आरोपों को मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है।
तोशाखाना 2 का मामला क्या है?
तोशाखाना-2 मामला एक महंगे बुल्गारी आभूषण सेट की खरीद से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर मई 2021 में एक आधिकारिक यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान खान को उपहार में दिया गया था। डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि पीटीआई संस्थापक ने लगभग 80 मिलियन रुपये मूल्य के आभूषण सेट को केवल 2.9 मिलियन रुपये का भुगतान करने के बाद अपने पास रख लिया।

