एक ही वार्ड में संपत्ति की दो गाइडलाइन दर प्रचलित थी..

NFA@0298
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एक ही वार्ड में संपत्ति की दो गाइडलाइन दर प्रचलित थी..


09-Dec-2025 9:21 PM

विसंगतियों को दूर किया गया–पंजीयक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 दिसंबर। रायपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन को ध्यान में रखकर गाइड लाइन दरों में बदलाव किया गया है। एक ही वार्ड में दो तरह की दर प्रचलित थी जिसमें एकरूपता लाई गई है।

बताया गया कि रायपुर जिले में गाइड लाईन दरों का विगत 2017-18 से पुनरीक्षण नहीं हुआ था। इस दौरान नगरीय निकाय विशेषकर रायपुर निगम के वार्डों का परिसीमन वर्ष 2019, और 2024 को दो बार हो चुका था। परन्तु उक्त दो बार हुए नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के बावजूद अद्यतन परिसीमन अनुसार गाइड लाईन तैयार नही हुआ था। जिससे सम्पत्ति के वर्तमान वार्ड-गाइड लाइन का वार्ड भिन्न-भिन्न था। लोगों को सम्पत्ति के गाइड लाइन दर को जाने में अत्यधिक असुविधा थी। जैसे नगरनिगम रायपुर के वार्ड नं. 09 गाइड लाईन में वार्ड नं. 26 का क्षेत्र आता था।

इसी प्रकार नगरनिगम रायपुर के वार्ड नं. 7 गाइड लाईन में वार्ड नं. 26 एवं 27 का क्षेत्र आता था। ऐसे ही पूरे निगम क्षेत्र में वर्तमान परिसीमन का वार्ड क्रमांक, पूर्व प्रचलित गाइड लाईन के वार्ड क्रमांक क्षेत्र में भिन्नताएँ थी।

वर्ष 2017-18 से अब तक रायपुर नगर निगम एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में अनेक प्रमुख मार्ग, कालोनी, व्यवसायिक क्षेत्र -काम्पलेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, नवीन बसाहट आदि विकसित हो गये है। इन विकसित हुए प्रमुख मार्ग, कालोनी, व्यवसायिक क्षेत्र, काम्पलेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, नवीन बसाहट का गाइड लाईन में समावेशन नही हो पाया था। इसके अलावा पूर्व के प्रचलित गाइड लाईन में अनेक विसंगतियां जैसे-समान परिस्थिति, और स्थिति में एक ही मार्ग के दर भिन्न भिन्न होना, एक क्षेत्र का अनेक दर होना, समान परिस्थिति के क्षेत्र का अनेक दर होना, एक ही क्षेत्र में स्थित स्वीकृत अभिविन्यास की कालोनियों का दर भिन्न-भिन्न होना जैसे अनेक विसंगतियां- विषमता थी।

जिला पंजीयक के मुताबिक गाइड लाईन का पुनरीक्षण नही होने से उक्त विसंगतियों को दूर नही किया जा सका था। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के एक ही मार्ग में स्थित ग्राम तथा एक परिस्थिति के आस-पास के ग्राम के दरों में बहुत ही भिन्नता एवं विषमता थी।



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