मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता के परिजनों ने 26 तारीख को भाटापारा ग्रामीण थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम मोपका निवासी दीपक टंडन (33 वर्ष) ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए बुजुर्ग महिला के साथ कुकृत्य किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपनी उम्र और शारीरिक स्थिति के कारण चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने पहले भी महिला के साथ इस तरह की हरकत की थी।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक (SP) भावना गुप्ता के निर्देशन में ग्रामीण थाना टी.आई. हेमंत पटेल ने तत्काल टीम गठित की। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी दीपक टंडन को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 64 दुष्कर्म के लिए सजा, धारा 64(2)(ड): असहाय या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के साथ दुष्कर्म, धारा 332: घर में अनधिकृत प्रवेश के तहत केस दर्ज किया है।
पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।

