होली पर छत्तीसगढ़ में ‘Dry Day’ घोषित

NFA@0298
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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 मार्च को होली के दिन पूरे प्रदेश में ‘ड्राई डे’ (Dry Day) घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश के बाद आबकारी विभाग ने संशोधित आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि होली के दिन सभी सरकारी शराब दुकानें, भांग की दुकानें तथा होटल-रेस्टोरेंट में संचालित बार पूरी तरह बंद रहेंगे।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले आबकारी विभाग ने पुराने प्रावधान को बदलते हुए होली पर शराब दुकानें खुली रखने की घोषणा की थी।

इस फैसले के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिकों की ओर से आपत्ति जताई गई थी। बढ़ते विवाद और जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय पर पुनर्विचार किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को प्राथमिकता देते हुए होली के दिन पूरे प्रदेश में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। इसके बाद आबकारी विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया।

जारी आदेश के अनुसार, सभी देशी और विदेशी मदिरा की सरकारी दुकानें, भांग की अधिकृत दुकानें और होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में संचालित बार होली के दिन पूर्णतः बंद रहेंगे।

आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित लाइसेंसधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि होली जैसे बड़े पर्व पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस और प्रशासन को भी आवश्यक निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अवैध बिक्री या किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

सरकार के इस फैसले को सामाजिक संगठनों ने स्वागतयोग्य बताया है। वहीं, आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं।



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