हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

NFA@0298
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फिरोजाबाद। न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना मटसेना के गांव जमालपुर निवासी अजय कुमार पुत्र राम सहाय की भूरा उर्फ भूरी सिंह से रंजिश चल रही थी। भूरा ने 04 फरवरी 2020 को चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर तथा गोली मारकर अजय की हत्या कर दी थी।

अजय के पिता ने भूरी सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या 02 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी।

कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने भूरा को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 



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