
फिरोजाबाद। जिले में 13 दिसंबर को प्रस्तावित लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अतुल चौधरी के निर्देशन में कल्पना राजौरिया ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया ।
शिविर में छात्रों और कर्मचारियों को लोक अदालत की प्रक्रिया, उसके लाभ और वहां निपटाए जाने वाले मामलों की जानकारी दी गई।
शिविर में पराविधिक स्वयंसेविका कल्पना राजौरिया ने कहा कि लोक अदालत न्याय पाने का सरल, सस्ता और त्वरित माध्यम है। यहां आपसी सहमति से मामलों का निस्तारण कराया जाता है। पक्षकारों को लंबी अदालत प्रक्रियाओं से राहत मिलती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में बैंक रिकवरी, बिजली बिल विवाद, दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, छोटे आपराधिक मामले, सरकारी देनदारियों से जुड़े विवाद, मजदूरी संबंधित दावे और सुलह योग्य दीवानी व राजस्व मामले निपटाए जाते हैं।
कल्पना राजौरिया ने कहा कि लोक अदालत में सुलह के आधार पर फैसला होने के बाद उस पर दोबारा अपील नहीं होती, जिससे पक्षकार लंबे समय तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर से बच जाते हैं। और लोक अदालत के माध्यम से न्याय पाने की प्रक्रिया भी जटिल नहीं , बिल्कुल सरल है । आपको बस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक प्रार्थना पत्र देना होता है, जिसका संज्ञान लेकर दोनों पक्षों को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। और संभवतः एक ही तारीख में विवाद निबटा दिया जाता है । किसी वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपके द्वारा कोर्ट में जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है।
शिविर में सेरेमिक इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष मूलचंद्र राणा, केमिकल विभागाध्यक्ष अरविंद कुमार, मैकेनिकल विभागाध्यक्ष नवीन सरगम, रविंद्र कुमार, प्रवक्ता अभय सिंह, प्रवक्ता सीमा देवी, उपासना यादव सहित कई शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे।

