भड़काऊ बयान मामले में हाईकोर्ट ने दखल से इंकार किया
22-Nov-2025 12:50 PM
कहा- अमित बघेल की गिरफ्तारी का निर्देश देना कोर्ट के दायरे से बाहर
छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 नवंबर। हेट स्पीच के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि चल रही आपराधिक जांच में कोर्ट सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ना ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। इस टिप्पणी के साथ चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी।
रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल लगातार भड़काऊ हेट स्पीच दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सिंधी, जैन और अग्रवाल समाज के खिलाफ बघेल कई बार आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। इसके चलते रायपुर और जगदलपुर में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन राज्य सरकार कार्रवाई में देरी कर रही है।
अग्रवाल ने कोर्ट से बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, पुलिस जांच की निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की थी। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने जवाब में कहा कि सभी एफआईआर पर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जांच जारी है और निष्क्रियता का आरोप गलत है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने और जांच चलने की स्थिति में दखल देना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान गिरफ्तारी का आदेश देना, जांच की निगरानी तय करना या किसी अधिकारी को निर्देश देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

