बिलासपुर में साल 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई की अपील (ACQA No. 66/2026) को मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया।
हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (अपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी होगी।




