नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
गुजरात के वडोदरा में मार्च 2025 में हुए चर्चित कार हादसे में हाई कोर्ट ने आरोपी स्टूडेंट को जमानत दे दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने माना कि आरोपी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह एक स्टूडेंट है। इसलिए उसकी याचिका पर विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही नौ महीने जेल में बिता चुका है इसलिए इसे जमानत दी जा रही है
मालूम हो कि 13 मार्च 2025 को वडोदरा के करेलीबाग इलाके में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर एक तेज रफ्तार कार ने कई बाइकों को टक्कर मार दी थी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 7 लोग घायल हो गए थे। कार रक्षित चौरसिया नाम का युवक चला रहा था।
घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें रक्षित एक्सीडेंट के बाद कार के बाहर निकलकर सड़क पर जोर से चिल्लाता है- ‘एक और राउंड’. तब इस घटना और आरोपी की हरकत की सोशल मीडिया में तीखी आलोचना हुई थी।
पुलिस ने मामले में दाखिल अपनी चार्जशीट में बताया है कि आरोपी उस समय नशे की हालत में था. पुलिस के मुताबिक FSL रिपोर्ट में उसके शरीर में THC और कोडीन पाए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा कार कंपनी से मिले डाटा के हवाले से बताया था कि एक्सीडेंट के समय कार की स्पीड 140 किमी प्रति घंटे थी। सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट में रक्षित की जमानत याचिका पर सुनवाई थी।

