कोटपा एक्ट, मंदिर हसौद आरंग में 34 दुकानदारों पर कार्रवाई
05-Mar-2026 7:44 PM
रायपुर, 05 मार्च। तंबाकू नियंत्रण के उद्देश्य से मंदिर हसौद और तिल्दा में कोटपा एक्ट के तहत विशेष अभियान चलाया। स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण कर तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मंदिर हसौद में 25 चालान किए गए तथा दुकानदारों से 1450 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की गई।कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार इस कार्रवाई में ओमप्रकाश यादव, प्रीति उपाध्याय (ड्रग इंस्पेक्टर), डॉ. प्रज्ञा लोधी (डेंटल सर्जन, ) तथा श्रीमती जयती अवस्थी (क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलर) शामिल रहे।
तिल्दा नेवरा में 9 चालान करते हुए दुकानदारों से 900 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की गई। तिल्दा में अनीश ठाकुर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं पालिका कर्मचारियों ने कार्रवाई की।
आम नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील की गई है कि वे COTPA Act के प्रावधानों का पालन करें तथा स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री से बचें।

