मुंबई की अदालत ने एक कुख्यात गांजा तस्कर से 50 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की।

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जशपुरनगर : जिले के कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव की 50 लाख की चल-अचल संपत्ति को मुंबई की सफेमा (स्मगलर एंड फारेन एक्सचेंज मेनीपुलेटर्स एक्ट) कोर्ट ने फ्रिज कर दिया है। आरोपी रोहित यादव के खिलाफ गांजा तस्करी के मामले में जिले के फरसाबहार, कोतबा के साथ अंबिकापुर के सिटी कोतवाली थाना में कई मुकदमें दर्ज हैं।

जशपुर जिला एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी रोहित यादव को 6 नवंबर 2021 में उसके दो अन्य साथी गौरी यादव और खगेश्वर यादव के साथ 19 किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया गया था। आरोपी रोहित यादव के विरूद्व अंबिकापुर के सिटी कोतवाली में भी 23 किलो गांजा तस्करी का अपराध दर्ज है। बार-बार हुई कार्रवाई के बाद भी रोहित यादव ने गांजा तस्करी का गैर कानूनी काम नहीं छोड़ा।

इस पर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने पत्थलगांव के एसडीओपी धुर्वेश जायसवाल से तस्कर रोहित यादव की संपत्ति की जांच कराई। जांच में रोहित यादव के विभिन्न बैंक खातों के साथ चल-अचल संपत्ति को खंगाला गया। जांच में सामने आया कि रोहित यादव का मूल काम कृषि है। लेकिन उसने गांजा तस्करी के माध्यम से 50 लाख से अधिक की संपत्ति अर्जित की है।

सफेमा कोर्ट ने जब्त की संपत्ति

इस अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए जशपुर पुलिस ने सफेमा कोर्ट मुंबई को जांच रिपोर्ट भेजा। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट की समीक्षा और आरोपित का पक्ष सुनने के बाद सफेमा कोर्ट ने आरोपी का एक मकान, एक कार, चार बाइक और एक स्कूटी सहित 50 लाख 64 हजार 653 रूपये की चल-अचल संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (1) के अंर्तगत फ्रिज कर लिया गया गया है।

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